उज्जैन में बुधवार से नई गाईड लाईन…

उज्जैन । कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में विगत दिनों धारा-144 के अन्तर्गत कर्फ्यू लगाकर इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किये गये थे। मप्र शासन गृह विभाग के 31 मई को जारी आदेश अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने रेड झोन में शामिल उज्जैन जिले में रिवाइज्ड गाईन लाइन के अनुक्रम में उज्जैन नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न शर्तों के अधीन गतिविधियां प्रारम्भ करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार-
• दूध डेयरी, दूध पार्लर की दुकानें प्रात: 7 बजे से प्रात: 11 बजे तक एवं शाम को 4 बजे से शाम 6.30 बजे तक।
• रेस्टोरेंट एवं होटल्स को नमकीन एवं मिठाई खाद्य सामग्री को तैयार कर केवल होम डिलेवरी की अनुमति प्रात: 10 से शाम 5.30 बजे तक। किसी भी स्थिति में रेस्टोरेंट, होटल नहीं खुलेंगे।
• फल एवं सब्जी की थोक नीलामी कृषि उपज मंडी चिमनगंज व फ्रीगंज अशोक नगर स्थित जालसेवा स्कूल मैदान में प्रात: 7 से प्रात: 11 बजे तक की जायेगी। नीलामी स्थल पर फल-सब्जी का खेरची विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
• शहरी की सब्जी मंडियों से विक्रय का कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। फल एवं सब्जी का विक्रय ठेलों के माध्यम से फेरी लगाकर किया जा सकेगा, परन्तु मुख्य बाजार अथवा मार्ग अथवा कॉलोनियों में ठेले खड़े नहीं रखे जायेंगे। समस्त ठेले चलायमान रहेंगे।
• शहर में कर्फ्यू का समय शाम 7 से प्रात: 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
• सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा की दुकानें प्रात: 10 से शाम 5.30 बजे तक शर्तों के अधीन खोली जा सकेंगी। शर्त के अनुसार बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। हैंड सेनीटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग किया जाना होगा। सभी कैशशिल्पियों एवं स्टाफ के लिये फेसमास्क, हैडकवर एवं एप्रीन का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिये पृथक से डिस्पोजेबल तोलिया अथवा पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के बाद सेनीटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयरकट के उपरान्त स्टाफ को अपने हाथों को सेनीटाइज करना होगा। सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैंडरेल्स का डिसइंफेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
• कृषि उपकरणों की दुकानें, खाद, बीज की दुकान, कीटनाशक दवाई की दुकान तथा गली-मोहल्लों की एकल दुकानें प्रतिदिन प्रात: 10 से शाम 5.30 बजे तक खुली रहेंगी।
• समस्त शासकीय एवं गैर-शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता से खोले जायेंगे। गैर-शासकीय कार्यालयों का समय प्रात: 10 से शाम 5.30 बजे तक का रहेगा।
• शासकीय कार्य के साथ निजी निर्माण कार्य की अनुमति भी दी गई है।
• वीडी क्लॉथ मार्केट, दौलतगंज की थोक दुकानें प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक खोली जा सकेंगी, किन्तु उक्त दुकानों से फुटकर विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
• मुख्य बाजार खोलने की व्यवस्था के तहत प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर निर्धारित व्यावसायिक मार्गों में फ्रीगंज एवं पुराने शहर में दांयी तरफ की दुकानें 2 जून, 4 जून, 6 जून, 8 जून, 10 जून, 12 जून एवं 14 जून को खुलेंगी। इसी तरह बांयी तरफ की दुकानें 3 जून, 5 जून, 7 जून, 9 जून, 11 जून, 13 जून और 15 जून को खुलेंगी अर्थात दांयी तरफ की दुकानें एक दिन व बांयी तरफ की दुकानें दूसरे दिन बारी-बारी से खुलेंगी। उक्त दुकानें प्रात: 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुली रहेंगी।
• समस्त मेडिकल स्टोर, आटाचक्की, चश्मे की दुकानें, निजी क्लिनिक, पेट्रोल पम्प पूर्व आदेश अनुसार प्रतिदिन खोले जा सकेंगे।
उपरोक्त सेवाएं/गतिविधियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारम्भ की जायेंगी
• उपरोक्त उल्लेखित समस्त गतिविधियां कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंधित रहेंगी।
• दुकान में पांच व्यक्ति से ज्यादा एकसाथ उपस्थित नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। इसकी जवाबदारी सम्बन्धित दुकानदार की होगी।
• उपरोक्त दी गई सेवाओं में संलग्न सर्वसम्बन्धित को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक समस्त वस्तुएं जैसे मास्क, सेनीटाइजर, हाथ धोने के लिये साबुन, हैंडवाश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
• मास्क एवं सेनीटाइजर का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु प्रत्येक दुकान पर फ्लेक्स एवं बैनर लगाये जायें।
• सभी सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर सर्वसम्बन्धितों को फेसमास्क पहनना अनिवार्य होगा।
• सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा और थूकते पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति जुर्माने का भागीदार होगा। गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
• निजी निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री निर्माण स्थल तक पहुंचाये जाने की अनुमति होगी।
• दुकान नियत दिनांक और समय पर ही खोली जायेगी। उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
• सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
• यदि किसी व्यक्ति के संक्रमण से प्रभावित होने की सूचना, लक्षण दिखाई दे तो उसे तत्काल आवश्यक चिकित्सा जांच हेतु शासन को सूचित करना होगा।
• भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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