उज्जैन। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी विनय जैन पिता कांतिलाल जैन निवासी सूरज नगर कॉलोनी उज्जैन को धारा 279, 338 भादवि में 6 माह कारावास व 500 रू. अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि फरियादी जसवंत राव शिंदे पिता डॉ. माधवराव शिंदे निवासी महाकाल रोड गली नम्बर 8 उज्जैन दिनांक 18.06.2017 को करीब सुबह 09ः15 बजे अपने घर से अपने बेटे जयांश शिंदे के घर महानंदा नगर जा रहा था तभी रास्ते में बिड़ला अस्पताल चौराहे के सामने एक मोटरसायकल क्र. एमपी 13 एमएच 3751 का चालक अपनी मोटरसायकल को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और टक्कर मार दी, जिससे जसवंत राव जमीन पर गिर गया। टक्कर लगने से जसवंत राव को सिर तथा कंधे पर चोटें आई व दाहिने पैर की हड्डियां टूट गईं थी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना नानाखेड़ा पर दर्ज कराई थी। आरोपी के विरूद्ध थाना नानाखेड़ा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती राखी सिकरवार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।