आज से आंशिक लाॅक डाउन खुला लेकिन…

दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर चल रहा देशभर में लॉक डाउन धीरे-धीरे खुलने जा रहा है। केंद्र सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत सशर्त लाॅक डाउन खोला जा सकता है लेकिन इसमें कई और नियम भी जोड़ दिए गए हैं।

केन्द्र सरकार की ओर से जारी आदेश

उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस के चलते ठीक 1 महीने पहले लॉक डाउन का आदेश जारी हुआ था। 3-3 सप्ताह के 2  फेज बनाए गए। अभी लोग डाउन का फेस टू चल रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है , जिसके तहत नगर पालिका निगम और नगर परिषद इलाके की दुकानें छोड़कर शहरी सीमा से बाहर सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकती है लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को और स्थानीय प्रशासन को निर्णय लेना होगा। छोटे व्यापारियों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। शनिवार से इस निर्णय का कुछ राज्यों में पालन भी होना शुरू हो सकता है लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के किसी जिले में इस आदेश के पालन होने की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। इस आदेश से शहरी सीमा के बाहर व्यापार करने वाले दुकानदारों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि इस पूरे आदेश में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दिए जाने पर जोर दिया गया है। क्योंकि मध्यप्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन जैसे जिले हॉटस्पॉट है। ऐसी स्थिति में यहां पर पर प्रशासन द्वारा आदेश को किस रूप में अमलीजामा पहना जाता है यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल उज्जैन संभाग में भी आदेश को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इस संबंध में रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि अभी सभी बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। जो भी निर्णय होगा वह आने वाले कुछ दिनों में होगा। आज तो फिलहाल लॉक डाउन को लेकर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होने की संभावना है। हालांकि केंद्र ने इस आदेश को लेकर राज्य सरकारों को पूरी स्वतंत्रता दी है ।राज्य सरकार के आदेश का ही राज्य में पालन होगा। फिलहाल किसी भी राज्य में केन्द्र सरकार के उक्त आदेश के पालन होने की जानकारी नहीं मिली है।

सोशल डिस्टेंसिंग का करना पड़ेगा पालन

जिन शर्तों के आधार पर शहरी सीमा के बाहर दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है , उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा । इसके अलावा कर्मचारियों का स्टाफ भी आधा रखना होगा। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शॉपिंग कांप्लेक्स मॉल आदि को किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं रहेगी।  हालांकि लाक डाउन खोलने का अंतिम निर्णय जिला प्रशासन और राज्य सरकार को ही लेना होगा। लाॅक डाउन को लेकर सरकार की अब तक की सबसे बड़ी छूट मानी जा रही है।

 

 

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