उज्जैन। परिजनों के कर्मों की सजा छोटे-छोटे बच्चों का ना मिले, इसके लिए जिला सत्र न्यायालय उज्जैन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सराहनीय पहल की गई है। इस कड़ी में गंभीर अपराधों से पीड़ित परिवार के लोगों को लाखों रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। यह सहायता माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री एस के पी कुलकर्णी के साथ गठित उज्जैन कलेक्टर और एसपी की समिति के निर्णय के बाद दी गई है।
माननीय न्यायालय से दोषियों को कड़ी सजा मिलने के बाद मानवीय आधारों पर पीड़ित प्रकृट सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद भी दी जा रही है । शनिवार को विद्वान न्यायाधीश श्री कुलकर्णी की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार अतुलकर, जिला दंडाधिकारी शशांक मिश्रा की मौजूदगी में पीड़ितों को आर्थिक मदद दी गई। जिन मामलों में आर्थिक मदद दी गई उनमें अधिकांश गंभीर प्रकरण थे , जिनमें पीड़ित परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद की बेहद आवश्यकता थी । दरअसल ऐसे प्रकरणों में आर्थिक मदद दी जा रही है जिनमें माता की हत्या के प्रकरण में पिता जेल में हो अथवा पिता की हत्या के बाद मा जेल की हवा खा रही हो। ऐसी परिस्थिति में पीड़ित परिवार के छोटे-छोटे सदस्यों के सामने शिक्षा स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं को हासिल करने में आर्थिक कमजोरी बाधा बन रही थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से गंभीर मामलों में पीड़ित परिवार को 4-4 लाख की आर्थिक मदद हुई है। इसके अलावा पास्को के प्रकरणों में भी पीड़िताओं को आर्थिक मदद मिली है। आर्थिक मदद के लिए मिलने वाली राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पद्मेश शाह, स्टेट बार एसोसिएशन के सदस्य प्रताप मेहता, उज्जैन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव, वरिष्ठ अभिभाषक हरदयालसिंह ठाकुर आदि मौजूद थे।