खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रकरणों में ए डी एम कोर्ट का फैसला
उज्जैन। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावटी एवं अमानक स्तर की खाद्य सामग्रियां दूध मावा घी पनीर आदि विक्रय एवं निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारियों पर अभियान चलाकर सतत कार्यवाही की जा रही है । बीते एक माह में विभाग ने 115 से अधिक सैम्पल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं। जिसमे से 10 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इनमे चार सैंपल अमानक स्तर के पाये गए हैं । प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पूर्व में पेश प्रकरणों में सुनवाई करते हुए ए डी एम डॉ आर पी तिवारी ने अमानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दोषी मानते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया ।
1. रमेश चंद्र मुरलीधर खंडेलवाल मावा विक्रेता ढाबा रोड उज्जैन पर अमानक स्तर का मावा विक्रय करने पर रु 1 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित
2. बी आर के फूड्स नागझिरी एवं एम् पी एग्रो बी आर के एनर्जी फ़ूडस देवास पर मिथ्याछाप आटा विक्रय एवं निर्माण पर रु 2 लाख का अर्थदण्ड
3 अर्पित पिता अरुण जैन बक्शी बाजार गुदरी पर मिथ्याछाप लड्डू विक्रय करने पर रु 50000 का अर्थदण्ड
4 क्षिप्रा फूड्स नागझिरी पर मिथ्याछाप पोहा निर्माण व विक्रय पर रु 1 लाख का अर्थदण्ड
5 धर्मेंद्र सेठी, जैन नमकीन फ्रीगंज पर समोसा में खाद्य तेल की जानकारी जाँच के समय न बताने पर रु 20000 का अर्थदण्ड
6 विजय बागमल छाजेड़ , पिपलिया डाबी उन्हेल पर बिना खाद्य पंजीयन के मावा निर्माण करने पर रु 25000 का अर्थदण्ड
7 ओमप्रकाश गोपाल राव जाधव शहीद पार्क पर अंडा ऑमलेट बिरयानी की दुकान बिना खाद्य पंजीयन के चलाने पर रु 15000 का अर्थदण्ड ।
उक्त प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा राज्य खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर तैयार कर अभिहित अधिकारी श्रीमती शैली कनाश से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर ए डी एम कोर्ट में प्रस्तुत किये गए, जिनमे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ आर पी तिवारी द्वारा सुनवाई की जाकर फैसले सुनाए ।।