रतलाम : स्वास्थ्य विभाग में घोटाला.. एसपी के आदेश पर एफआईआर

यह है पूरा केस
उच्चतम न्यायालय में रतलाम के 17 सफाई कर्मचारियों के नियमितिकरण की अवमानना याचिका लगाई हुई है। इसके लिए शासन की तरफ से उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अभिभाषक राहुल कौशिक को शासकीय अभिभाषक के रूप में नियुक्त किया हुआ है। उन्हें प्रति केस 8000 रुपए देना तय किए गए हैं। केस के लिए सीएमएचओ कार्यालय की लीगल शाखा के सहायक ग्रेड दो प्रवीण शर्मा और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय उज्जैन में पदस्थ महेश कुमार यति को कार्य सौंप रखा है। इन्होंने 28 मई 2019 को लेखा शाखा में जो बिल प्रस्तुत किए वे प्रति केस 16500 रुपए के मान से 2 लाख 80 हजार 500 रुपए का भुगतान के लिए लेखा शाखा में बिल प्रस्तुत किया। बिल की सत्यता की जांच कराई गई तो मामला सामने आ गया।

अभिभाषक ने कहा आठ बजार रुपए प्रति केस लिए
अभिभाषक ने खुद ही अपनी फीस प्रति केस 8000 के मान से 17 केस की राशि 136000 रुपए होना बताकर इनका कच्चा चि_ा खोल दिया।अधिवक्ता ने किया इनकारसीएमएचओ ने स्टेशन रोड थाने को लिखे पत्र में कहा कि उन्होंने बिल के भुगतान को लेकर लेखापाल नवीन नागर को निर्देशित किया कि बिलों पर अंकित राहुल कौशिक के ई-मेल पर जानकारी प्राप्त करे। कौशिक ने मेल के जवाब में 13 जून 2019 को अवगत कराया कि उनके कार्यालय से दो लाख 80 हजार 500 रुपए का देयक जारी ही नहीं किया गया है। मूल देयकों में प्रवीण शर्मा और महेश कुमार यति ने लेटरहेड और सील में हेराफेरी करके देयक राशि 8000 के स्थान पर 16500 रुपए के बिल बनाकर प्रस्तुत किए हैं। प्रवीण शर्मा से जवाब मांगने पर उन्होंने महेशकुमार यति द्वारा लेन-देन करना बताया। यह झूठ पकड़ में आने के बाद प्रवीण शर्मा और यति ने 29 जून को अभिभाषक की फीस 8000 रुपए प्रति केस के मान से 17 केस की कुल राशि 136000 एवं अन्य न्यायालयीन फीस 8500 रुपए प्रति केस के मान से 1 लाख 44 हजार 500 रुपए का भुगतान प्रस्तुत करके बचने का प्रयास भी किया।

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