गाँव की गाइडलाइन जारी, मौत का आंकड़ा 58 पर पहुँचा

उज्जैन।  उज्जैन कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों की गाइडलाइन जारी कर दी है । दूसरी तरफ मेडिकल बुलेटिन में चार कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं ।जबकि मौत का आंकड़ा 58 तक पहुंच गया है।

जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने आज शहर के व्यापारियों के लिए नई गाइडलाइन तय की है जहां किराना ग्रॉसरी खाद बीज एवं कृषि उत्पाद से संबंधित दुकाने सोमवार से शुक्रवार प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेगी तो वही दूध मिल्क पार्लर डेरी प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 12:00 बजे तक खुले रहेंगे समाचार पत्र बांटने वालों को प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से छूट रहेगी हॉस्पिटल क्लीनिक मेडिकल स्टोर और पूर्व की तरह 24 घंटे चालू रहेंगे l तो वही साग सब्जी फल चिन्हित स्थानों पर सोमवार से शुक्रवार प्रात 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक विक्रय किए जाएंगे तो वही सब्जी मंडी में नीलामी पूर्ण तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स हार्डवेयर मोबाइल जनरल स्टोर बेकरी की दुकान सोमवार एवं गुरुवार को प्रातः 11:00 बजे से 5:00 बजे तक खुली रहेंगी दूसरी ओर कपड़े जूते चप्पल स्टेशनरी किताब चश्मे की दुकान है मंगलवार एवं शुक्रवार प्रात 11:00 बजे से शाम को 5:00 बजे तक खुलेगी तो वही सीमेंट सरिया ऑटो पार्ट्स ज्वेलरी सराफा बर्तन कॉस्मेटिक एवं अन्य दुकानें बुधवार एवं शनिवार को प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चालू रहेगी नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पंप 24 घंटे चालू रहेंगे रसोई गैस एवं आटा चक्की प्रतिदिन प्रातः 6:00 से शाम 6:00 बजे तक चालू रहेंगी । दूसरी ओर यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार नेशनल हाइवे पर स्थित समस्त ढाबे इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी है कि वहाँ आने वाले यात्रियों को बैठकर भोजन कराने की बजाय पार्सल सुविधा दी जाए। लॉक डाउन की इस अवधि में रात्रि 9:00 से 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा लॉक डाउन के दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ रहना प्रतिबंधित रहेगा सोशल डिस्टेंस ओर नियमो का पालन नही करने वाले लोगो पर लगातार नजर रखी जायेगी और उन पर चलानी कार्यवाही ले साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी जिला कलेक्टर ने अधिक उम्र के लोगो ओर गर्भवती महिलाओं सहित बच्चो को घरों न निकलने की सलाह दी है कोरोना से बचना है तो सुरक्षा ही कोरोना से बचाव है ।

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