सीहोर में भी रात 8 बजे से कर्फ्यू

 

सीहोर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने सीहोर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 8:00 बजे से रात 5:00 बजे तक जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाएं जैसे एटीएम, दूध डेयरी, एलपीजी गैस सिलेंडर रिटेल आउटलेट, मेडिकल दुकान और अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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