रतलाम। 14.12.2020 को मुर्गी पोल्ट्री फार्म के पास जुलवानिया रोड मुंशीपाडा एवं ट्रेचिंग ग्राउण्ड के बीच आम रोड किनारे मृतक मुकेश पिता प्रभुलाल निनामा जाति भील उम्र 22 वर्ष, निवासी वडलीपाडा ग्राम रामपुरिया थाना दिनदयाल नगर रतलाम की मोटरसाईकिल से गिरने से चोट आने से मृत्यु होने की सूचना थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम को मिलने पर पुलिस द्वारा सूचना कर्ता मृतक मुकेश निनामा के भाई लक्ष्मण पिता प्रभुलाल निनाना की सूचना पर मर्ग क्रमांक : 86/2020 धारा : 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता का दर्ज कर जांच में लिया गया।
दिनांक : 15.12.2020 को मर्ग जांच के दौरान मृतक मुकेश पिता प्रभुलाल निनामा जाति भील उम्र 22 वर्ष, निवासी वडलीपाडा ग्राम रामपुरिया थाना दिनदयाल नगर रतलाम को सिर में चोट आने से मृत्यु होने की सूचना पर शव परीक्षण जिला चिकित्सालय रतलाम से करवाये जाने पर चिकित्सक द्वारा मृतक मुकेश निनामा के सिर में पिस्टल की गोली लगने के कारण मृत्यु होना बताया गया तथा मृतक मुकेश के सिर में गोली मिलना पायी गई।
चिकित्सक द्वारा मृतक मुकेश निनामा की मौत सिर मे गोली लगने के कारण होना बताने तथा मृतक के परिजनों द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक को गोली मार कर हत्या करना बताने पर थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा मृतक मुकेश निनामा के अंधा कत्ल गोली मार कर होने पर अपराध क्रमांक : 621/2020 धारा : 302 भारतीय दण्ड विधान का अज्ञात अभियुक्तो के विरूद्ध दर्ज कर अन्वेषम में लिया गया।
अपराध गंभीर प्रकृति का होने तथा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक के सिर में गोली मार कर हत्या करने की गंभीर घटना होने से अज्ञात अभियुक्तो की पतारसी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला रतलाम श्री गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) डॉ. इन्द्रजीत बाकलवार के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक (रतलाम) श्री हेमन्तसिंह चौहान के नैतृत्व में थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम के पुलिस बल की टीम गठित की गई तथा अंधे कत्ल के खुलासे हेतु सतत निगरानी रखी गई।
अपराध अन्वेषण के दौरान मृतक की पत्नी सुरताबाई का संबंध सैलाना के रहने वाले एक व्यक्ति से होना पाया गया। जिसके संबंध में साईबर सेल के माध्यम से मृतक की जानकारी निकाली गई। जिसमें मृतक की पत्नी सुरता से अशोक पिता कारूलाल कसेरा जाति कुमावत निवासी दिलीप मार्ग शिवगढ रोड सैलाना थाना सैलाना जिला रतलाम द्वारा लगातार संपर्क में रहना पाया गया।
मृतक मुकेश निनामा की पत्नी सुरताबाई से अशोक कसेरा की बातचीत लगातार होने पर पुलिस द्वारा अशोक कसेरा से गहनता से पूछताछ करने पर अशोक कसेरा द्वारा मृतक मुकेश निनामा की पत्नी सुरताबाई से प्रेम करने तथा दो माह पहले इसी बात को लेकर मुकेश निनामा से उसके ससुराल में ग्राम सातबडली ताजपुरिया थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम मे विवाद होने तथा इसी विवाद के चलते अशोक कसेरा द्वारा मृतक मुकेश निनामा की हत्या करवाने की योजना बनाना तथा इस हेतु अशोक कसेरा द्वारा आरोपी लाला उर्फ ललीत पिता शाजाद खान जाति मुसलमान मेवाती निवासी ग्राम कुशलगढ थाना पिपलोदा जिला रतलाम तथा दिनेश पिता शंकरलाल चन्द्रवंशी जाति बागरी निवासी ग्राम कुशलगढ थाना पिपलोदा जिला रतलाम को एक माह पहले हत्या करने के लिये 2 लाख 50 पचार हजार रूपये में सुपारी देना बताया।
इसी के चलते आरोपी अशोक कसेरा द्वारा मृतक मुकेश निनामा को गोली मारने वाले सुटर लाला उर्फ ललीत मेवाती खान तथा दिनेश चन्द्रवंशी को दिनांक 14.12.2020 को मृतक मुकेश निनामा के AU स्मॉल फाईनेंस बैंक फ्री गंज रोड रतलाम की हत्या करने के लिये रैकी करवाना तथा दोनो सुटर रैकी में शामील होकर रैकी करना तथा शाम के मृतक अपनी फाईनेंस बैंक से घर के लिये 06.40 बजे निकलने पर उसका पिछा मोटरसाईकिल से करते हुए घटना स्थल ट्रेचिंग ग्राउण्ड मुंशीपाडा जुलवानिया रोड पहुचने पर गोली मार कर हत्या कर भागना बताया गया।
अपराध अन्वेषण में गिरफ्तार आरोपी–
1. अशोक पिता कारूलाल कसेरा जाति कुमावत उम्र 40 वर्ष, निवासी मकान नंबर : 15 दिलीप मार्ग शिवगढ रोड सैलाना थाना सैलाना जिला रतलाम
2. दिनेश पिता शंकरलाल चन्द्रवंशी जाति बागरी उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कुशलगढ थाना पिपलौदा जिला रतलाम
3. लाला उर्फ लाल खाँ पिता शाजाद खान जाति मेवाती मुसलमान उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कुशलगढ
थाना पिपलौदा जिला रतलाम
आरोपीयों का आपराधिक रिकॉर्ड:-
नाम अभियुक्त : अशोक पिता कारूलाल कसेरा जाति कुमावत उम्र 40 वर्ष, निवासी मकान नंबर : 15 दिलीप मार्ग शिवगढ रोड सैलाना थाना सैलाना जिला रतलाम मध्य प्रदेश मो.नं. 8085925053
क्र. थाना जिला अप.क्र. धारा मु. फौ. क्रमांक
01 सैलाना रतलाम 46/1999 34 /36 आबकारी अधिनियम 1915 169/1999
02 अजाक रतलाम 56/2002 323, 294, 506 भा.द.वि. 3(i)r, 3(i)s St/ Sc Act 1078/2002
03 औ.क्षेत्र रतलाम रतलाम 621/2020 302 भा.द.वि. 25/27 आयुध अधिनियम अन्वेषणाधीन
नाम अभियुक्त : लाला उर्फ लाल खाँ पिता शाजाद खान जाति मेवाती मुसलमान उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कुशलगढ थाना पिपलौदा जिला रतलाम मध्य प्रदेश मो.नं. 9770715373
क्र. थाना जिला अप.क्र. धारा मु. फौ. क्रमांक
01 पिपलौदा रतलाम 128/2014 302/34 भारतीय दण्ड विधान 1540/29.09.14
02 औ.क्षेत्र रतलाम रतलाम 621/2020 302 भा.द.वि. 25/27 आयुध अधिनियम अन्वेषणाधीन
नाम अभियुक्त : दिनेश पिता शंकरलाल चन्द्रवंशी जाति बागरी उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कुशलगढ थाना पिपलौदा जिला रतलाम मध्य प्रदेश मो.नं. 07770814564
क्र. थाना जिला अप.क्र. धारा मु. फौ. क्रमांक
01 औ.क्षेत्र रतलाम रतलाम 621/2020 302 भा.द.वि. 25/27 आयुध अधिनियम अन्वेषणाधीन
अंधे कत्ल का 36 घण्टे में खुलासा करने तथा आरोपियों को पकडने में सराहनीय भूमिका : अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने तथा अंधे कत्ल के मुख्य आरोपी तथा सुपारी लेकर गोली मार कर हत्या करने वाले आरोपियों को पकडने में नगर पुलिस अधीक्षक (रतलाम) श्री हेमंत चौहान, निरीक्षक रेवलसिंह बरडे, थाना प्रभारी औधोगिक क्षेत्र रतलाम, उप निरीक्षक जितेन्द्र कनेश, उप निरीक्षक अल्केश सिंघाड, उप निरीक्षक रामसिंह खपेड, उप निरीक्षक होतीलाल विश्वकर्मा, उप निरीक्षक आर के चौहान, सहायक उप निरीक्षक रायसिंह रावत, सहायक उप सुरेश कुमार सिंदे, प्रधान आरक्षक हितेन्द्रसिंह, प्रधान आरक्षक नानूराम मुनिया, आरक्षक शोभाराम शर्मा, आर. दीपकसिंह, आर. विरेन्द्रसिंह, आर. गोपाल बारूपाल, आर. दिनेश खिची, आर. चालक सोनू राठौर थाना औ.क्षेत्र रतलाम, म. आर. प्रतीभा तथा साईबर सेल के आरक्षक जुझारसिंह राठौर की अंधे कत्ल के पर्दाफाश में महती भूमिका रही।