उज्जैन कलेक्टर ने लगाई शादी पर रोक

उज्जैन । कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्यहित एवं लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने मप्र पब्लिक एक्ट-1949 की धारा-70 एवं दंप्रसं-1973 की धारा-144 के तहत उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में सभी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रमों/सामूहिक विवाह आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। जारी किये गये आदेश में पूर्व में वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु जारी समस्त प्रकार की अनुमतियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर ने सभी होटल्स, धर्मशाला, मैरिज गार्डन तथा अन्य वैवाहिक स्थलों के संचालकों, स्वामियों, प्रबंधकों आदि को निर्देशित किया है कि वे वैवाहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में लिये गये शुल्क सम्बन्धित आयोजनकर्ताओं को लौटायें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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