ऑक्सिमीटर व ऑक्सिजन सिलिंडर की कालाबाजारी कर ऊंचे दामो
पर बेंच कर मुनाफाखोरी करने वालो पर कार्यवाही 2 प्रकरण दर्ज
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रतलाम। कोरोना संक्रमण काल मे कोरोना संक्रमित व्यक्ति के उपचार हेतु वर्तमान मे ऑक्सिजन,मेडिकल उपकरण जैसे पल्स ऑक्सी मिटर आदि, आवश्यक दवाओ, रेमडेसीवीर इंजेक्शन आदि की आवश्यकता मे अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिस कारण कई व्यक्तिओ द्वारा इस आपदा की स्थिति मे उक्त अवश्यक्त वस्तुओ की कालाबाजारी शुरू कर उनकी बाज़ार मे कृत्रिम कमी पैदा कर उक्त वस्तुओ को ऊंचे दामो पर बेच कर मुनाफाखोरी की जा रही है । जिसे रोके जाने हेतु जिला रतलाम मे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गौरव तिवारी (भा0पु0से0) द्वारा सभी थाना प्रभारियो को इस दिशा मे कार्यवाही करने के सक्त निर्देश दिये गए साथ ही जिला स्तर पर एक विशेष दल का गठन अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सुनील पाटीदार के नेत्रत्व मे किया गया है । जिसके द्वारा रतलाम मे 2 मुनाफाखोरों पर कार्यवाही की गई है ।
थाना माणकचौक अंतर्गत :-
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दिनांक 10-5-21 को शाम थाना प्रभारी निरीक्षक अय्युब खान को सूचना प्राप्त हुई की नाहरपूरा गली नंबर 1 मे स्थित माहेश्वरी मेडिकल स्टोर के संचालक राजेश पिता कैलाश नाथ माहेश्वरी द्वारा जीवन रक्षक उपकरण ऑक्सीफ्लो मिटर को निर्धारित दाम से अत्यधिक ऊंचे दामो पर बेचा जा रहा है । 700-800 रु कीमत के बीच मिलने वाले ऑक्सीफ्लो मिटर को 4 हज़ार रूपय कीमत मे बेचा जा रहा है ।
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सूचना पर थाना प्रभारी माणकचौक अय्युब खान द्वारा माहेश्वरी मेडिकल स्टोर से ऑक्सीफ्लो मीटर क्रय कराये गए जिसे संचालक द्वारा 4 हज़ार मे बेचा गया, दुकान संचालक द्वारा उक्त ऑक्सीफ्लो मिटर को बेचते समय पुलिस बल द्वारा दबिश दी व ऑक्सी फ्लो मिटर के संबंध मे पूछताछ की तो संचालक राजेश द्वारा जानकारी देने मे आना कानी की गई व ऑक्सीफलो मिटर स्वयं 3500/- रु मे लेकर आना बताया । आरोपी द्वारा ऑक्सीफ्लो मिटर के डब्बे पर भी MRP का प्राइस टैग को हटा दिया गया था । उक्त ऑक्सी फ्लो मिटर के बिल के संबंध आरोपी द्वारा कोई बिल होना नहीं बताया न ही कोई वैध दस्तावेज़ पेश किए गए ।
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दुकान मे तलाशी पर 6 अन्य ऑक्सी फ्लो मिटर जप्त किए गए जिनपर MPR 2250/- रु अंकित होना पायी गयी । इस प्रकार आरोपी के पास कुल 7 ऑक्सी फ्लो मिटर जप्त किए गए जिन्हे आरोपी ऊंचे दामो पर बेच कर अवैध मुनाफा कमाता ।
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आपदा के इस समय आरोपी राजेश पिता कैलाश नाथ माहेश्वरी निवासी 123 गुलमोहर कालोनी रतलाम द्वारा आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण की कलाबाजी कर मुनाफाखोरी करते रंगे हाथो पकड़ाये जाने पर थाना माणक चौक रतलाम मे अपराध क्रमांक :- 216/21 धारा 420,188 IPC 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 51(B) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।
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बाद कार्यवाही के आरोपी की नाहरपुरा गली नंबर 1 मे स्थित माहेश्वरी मेडिकल स्टोर को सील किया गया है, व लायसेन्स निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ।
थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत
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कोरोना महामारी के समय वर्तमान मे आक्सीजन सिलेंडर की अवैध कालाबाजारी पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.05.2021 को थाना सर्कल भ्रमण के दौरान थाना औधोगिक क्षेत्र पुलिस को नयागांव कृष्णापुरी के सामने कुलदीप भट्ट के मकान मे ऑक्सिजन सिलिंडर को अवैध रूप से बेच कर सिलिंडर की कालाबाजारी किए जाने की मुखबिर द्वारा सूचना मिली ।
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सुचना के अनुसार नयागांव कृष्णापुरी के सामने कुलदीप भट्ट के मकान के म.न. 190 पर दबिश दी गई जो आरोपी पुलिस को देख कर अंधेरे का फायदा उठा कर भागने मे सफल हुआ व मकान की तलाशी लेते गैलरी मे तीन आक्सीजन सिलेंडर रखे दिखे, उक्त तीनों ऑक्सिजन सिलिंडर की जांच करते उक्त सिलेंडर मे दो भरे व एक खाली सिलेंडर पाया गया जिन्हे पुलिस द्वारा विधिवत जप्त किया गया ।
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आसपास पुछताछ करते ज्ञात हुआ की उक्त मकान में विष्णु चौधरी नाम का व्यक्ति रहता है जिसका मोबाईल नम्बर पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया जिसकी तलाश जारी है । मकान मालिक कुलदीप भट्ट भी घर पर मौजूद नहीं पाया गया ।
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उक्त तीनो सिलेंडरो को पुलिस कब्जे लेकर घटना स्थल पर रहने वाले संदेही विष्णु चौधरी के विरुद्ध थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम मे अपराध क्रमांक 291/21 धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम के तहत पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । जिसमे धारा 420,188 IPC व महामारी अधिनियम की धाराओ का इजाफा किया जावेगा ।
अपील :-
उक्त अभियान इसी प्रकार जारी रहेगा, अभियान को सफल बनाने मे जनता की सहभागिता की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, अतः जनता से अपील है, की यदि उन्हे आवश्यक दवाओ, ऑक्सिजन, मेडिकल उपकरण या रेमडेसीवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर मुनाफाखोरी करने वाले किसी व्यक्ति या संस्थान के संबंध में कोई जानकारी हो तो हेल्प लाइन नंबर :- 7049162265, 07412-270474 या 07412-222223, 9893414092, 7587621698 या डायल 100 पर बगैर किसी भय के कॉल या वट्सएप के माध्यम से सूचना से अवगत करावे । सुचनकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जावेगी ।