उज्जैन। उज्जैन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने यह तय किया है कि उज्जैन में अनलाॅक के दौरान राइट और लेफ्ट का नियम रहेगा। 1 जून से एक दिन शहर के राइट हैंड की दुकानें खुलेगी, जबकि दूसरे दिन लेफ्ट हैंड की दुकान खोली जाएगी।
कोरोना को लेकर अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि पूरा शहर को अनलॉक कर दिया जाए। इसके लिए नया तरीका अपनाया जा रहा है। उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में उन सभी फैसलों पर मुहर लगा दी गई है जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं । राज्य सरकार के निर्देश अनुसार शादी और अंतिम संस्कार को लेकर जारी नियम का पालन कराया जाएगा। विधायक पारस जैन के मुताबिक शहर में एक दिन सीधे हाथ की दुकानें खोली जाएगी, जबकि दूसरे उल्टे हाथ पर स्थित दुकानों को खोला जाएगा । इसके अलावा बजार खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे का रहेगा । रविवार को पूरी तरह लाॅक डाउन रहेगा। बैठक में प्रभारी मंत्री मोहन यादव , सांसद अनिल फिरोजिया, कलेक्टर आशीष सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
– खाद बीज की दुकान किसी भी लाइन में रहेगी वह रोज खुली रहेगी।
– महाकाल मंदिर सहित बड़े धार्मिक स्थल 15 जून तक बंद रहेंगे।
– कृषि उपज मंडी में बड़े कांटे पर तुलाई होगी। मजदूर का नुकसान नहीं होगा और तुलाई का खर्च व्यापारी को देना होगा।
– शादी में 20 लोगों की अनुमति रहेगी । इसके लिए केवल थाने पर लिखित सूचना देना होगी। थाने के अलावा अलग से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी।
– अंतिम संस्कार को लेकर केवल 10 लोगों की अनुमति रहेगी।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय लिया गया कि 01 जून से उज्जैन जिले में जनता कर्फ्यू समाप्त किया जाए । अनलॉक की प्रक्रिया के तहत उज्जैन जिले के सभी नगरीय व कस्बानुमा बड़े ग्रामो में 01 जून से सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 6 :00 से शाम 6:00 तक एक लाइन में एक दिन ,दूसरे लाइन में दूसरे दिन इस तरह बारी-बारी खुली रखी जाएगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा । जिले में आगामी 15 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रखने का निर्णय लिया गया । पूजा इबादत आदि के लिए निर्धारित व्यक्ति ही पूजन कर सकेंगे ।
बैठक में निम्नानुसार प्रमुख निर्णय लिए गए :-
* राजनीतिक समारोह ,धार्मिक समारोह आयोजित नहीं होंगे । विवाह आयोजन में केवल 20 व्यक्ति शामिल होंगे जिसकी सूची निकट के थाने में देना होगी । जिले में राज्य शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा।
*उज्जैन शहर में सिख समाज के लिए गुरुद्वारे में विवाह के लिए निर्धारित संख्या में विवाह करने की अनुमति प्रदान की जाएगी .
* निर्माण कार्यों को छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। राजस्व के प्रकरणों जिनमे सीमांकन के मामले हैं उनको तुरंत निराकृत करने के निर्देश दिए गए।
* खाद बीज व कीटनाशक की दुकानों को सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया । ये दुकानें किसी भी लाइन में हो हर दिन खोली जा सकेंगे ।
* खाद्यान्न के लिए अस्थाई पात्रता पर्चियां जारी की गई है । इनकी संख्या 3169 हैं ।बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा गलत पर्ची जारी की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया जाये। बैठक में बताया गया है कि उज्जैन शहर के ज़ोन 3 में अधिक अस्थाई खाद्यान्न पर्ची जारी करने की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।
बैठक के अंत में उज्जैन जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कड़ी मेहनत की गई है इसके फलस्वरूप कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आई है । आगे भी इस स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी को अनुशासनबद्ध होकर कार्य करना होगा तथा राज्य शासन एवं जिला स्तर से तय की गई गाइडलाइन के अनुसार ही यदि अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो निश्चित रूप से जिले में कोरोना संक्रमण को शून्य पर लाया जा सकेगा ।