उज्जैन कलेक्टर की सख्ती, एक और लालची के खिलाफ एफआईआर

उज्जैन। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एमएल मारू द्वारा जानकारी दी गई कि कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश अनुसार कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी नागदा द्वारा ग्राम लेकोड़ा आंजना में जय मातादी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के पन्नालाल पिता दयाराम सोलंकी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत तत्काल पुलिस थाना उन्हेल में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि विगत 23 अगस्त को उक्त दुकान की जांच उपरान्त जांच प्रतिवेदन में गेहूं, चावल, नमक, शकर कम होना तथा केरोसीन अधिक होना पाया गया। दुकान से संलग्न पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन सामग्री प्रदाय करना, निर्धारित मात्रा का ऑनलाइन वितरण दर्ज करना, उपभोक्ताओं को प्रदाय राशन सामग्री की पावती रसीद नहीं देना, आवश्यक सूचना पटल पर प्रदर्शन नहीं करना, स्टॉक बोर्ड अद्यतन नहीं करना और सेम्पल प्रदर्शित नहीं करना पाया गया था। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी गरीबों के अनाज पर डाका डालेगा उसे जेल की हवा खिलाई जाएगी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है । इसका यह असर हुआ है कि सरकारी  योजनाएं समाज की अंतिम पंगती के लोगों तक पहुंच रही है। 

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