धोखाधड़ी : रुपए ऐंठने वाले जालसाज को सज़ा

 

उज्जैन।  न्यायालय श्रीमती अर्चना रघुवंशी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सचिन विश्वकर्मा पिता दिलीप विश्वकर्मा आयु 32 साल निवासी ग्राम असलाना थाना भैरूगढ जिला उज्जैन को धारा 420 भादवि में तीन वर्ष की सजा एवं पांच सौ रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियुक्त दिनांक 19.02.2010 को फरियादीगण कैलाशचन्द्र, दिनेश, उमेश कारपेंटर, नितिन, हरीश, तेजूलाल तथा उमेश विश्वकर्मा के खेत में आया और उनसे खेत की जमीन पर बीपीएल कंपनी के टावर लगवा देने का आश्वासन दिया और कहा कि बीपीएल कंपनी टावर लगवाने हेतु 5 लाख रूपये पगड़ी व 5 हजार रूपये किराया दिया जाएगा। अभियुक्त की इस बात पर विश्वास कर सभी फरियादीगण ने कुल 1 लाख 87 हजार रूपये अभियुक्त सचिन को दिये जो अभियुक्त ने बैंक खाते में जमा करा दिये, किंतु अभियुक्त द्वारा खेतों में न तो टावर लगवाया और न ही उनके पैसे वापस किए, उसने फरियादीगण के पैसे धोखाधडी कर हडप लिये। जिसकी रिपोर्ट फरियादीगण द्वारा थाना माधवनगर में दर्ज कराई थी। बाद विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री बृजेश उपाध्याय, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।

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