*एक सप्ताह के भीतर भ्रष्टाचार से सम्बंधित लोकायुक्त के प्रकरण में विशेष न्यायालय उज्जैन द्वारा सुनाई गई दूसरे मामले में सजा*
*पटवारी हल्का नम्बर 51 तहसील महिदपुर के तत्कालीन पटवारी रामेश्वर गोयल को 4 वर्ष की कठोर सजा और जुर्माना*
उज्जैन। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव द्वारा लोकायुक्त उज्जैन के भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष प्रकरण क्रमांक 11/2016 में आरोपी रामेश्वर गोयल पिता दुल्ला जी निवासी 23 गणेश कालोनी खाचरोद जिला उज्जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष एवं 13 (2) में 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई एवं दोनों धाराओं में कुल चार हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा सुनाए जाने के उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को भेरूगढ़ जेल भेज दिया गया। प्रकरण में पैरवी मनोज कुमार पाठक जिला अभियोजन अधिकारी लोकायुक्त उज्जैन द्वारा किया गया।
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री गीतेश गर्ग द्वारा जानकारी दी गई की वर्ष 2014 में आवेदक अंतर सिंह राजपूत निवासी ग्राम सेमलिया तहसील महिदपुर द्वारा शिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी की कृषि भूमि पावती में दर्ज करने के लिए पटवारी रामेश्वर गोयल द्वारा ₹4000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में दिनांक 20.3.15 को की गई थी। जिस पर लोकायुक्त पुलिस के निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने उसी दिनांक को रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई जा कर दिनांक 23.3.15 को ट्रैप कार्यवाही आयोजित की गई। ट्रैप के दौरान पटवारी रामेश्वर गोयल को आवेदिक अंतर सिंह से ₹4000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मौके पर आरोपी के हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। रिश्वत के नोट आरोपी रामेश्वर गोयल की डेस्क की दराज़ से जप्त हुए थे। कार्यवाही विज्ञप्ति पंचों के समक्ष की गई थी
विचारण के दौरान आवेदक अंतर सिंह पक्ष द्रोही हो गया था एवं अपने बयान से मुकर गया था।जिस पर विशेष लोक अभियोजक मनोज पाठक द्वारा अंतर सिंह के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु विशेष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।