सागर। खुरई के ग्राम उजनेट में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। प्रदेश के गृह एवं परिवहन मंत्री और उज्जैन के प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने फैसले का स्वागत किया है।
अभियोजन के अनुसार खुरई के ग्राम उजनेट में गत वर्ष 13 अप्रैल 2017 को 9 वर्षीय नाबालिग से दुष्कृत्य कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 43 वर्षीय सुनील को गिरफ्तार कर बोरी में बंद लड़की का शव बरामद किया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुमन श्रीवास्तव ने आरोप सिद्ध पाते हुए आरोपी सुनील को आज फांसी की सजा सुनाई।
गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे दुराचारियों को दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश सरकार ने ऐसे अपराधों में फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। ऐसे फैसलों से दुष्कर्मियों को सबक मिलेगा और अपराधों में कमी आएगी।
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सचिनकुमार अतुलकर के निर्देश पर पूरे मामले का खुलासा करने के लिए एक टीम गठित की गई थी। पुलिस कप्तान की रणनीति के कारण अंधे कत्ल का पर्दाफाश शीघ्र ही हो गया।
पुलिस विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सुनील को वारदात के 2 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस की तत्काल हुई कार्रवाई की वजह से सभी सबूत आरोपी के खिलाफ गए , जिसकी वजह से कठोर सजा मिली है।