कल्लू भदोरिया हत्याकांड: जीतू और सचिन को सजा.. नीरज फरार..


हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
उज्जैन।  न्यायालय श्रीमान संजय सिंह, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी सचिन पिता बंसीलाल शर्मा आयु 29 साल निवासी ढांचाभवन उज्जैन एवं जितेन्द्र उर्फ जीतू पिता सूरजमल खटीक आयु 28 साल निवासी बुधवारिया उज्जैन को प्रत्येक को धारा 302/120 बी भादवि में आजीवन कारावास व एक-एक हजार रू अर्थदंड, धारा 449 भादवि में 7 वर्ष कारावास व एक-एक हजार रू. अर्थदंड, धारा 352 भादवि में 3 माह कारावास व पांच-पांच सौ रू. अर्थदंड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि उज्जैन शहर के चर्चित जघन्य प्रकरण में आज न्यायालय ने आरोपीगण को सजा दी गई है। घटना इस प्रकार है कि फरियादी सचिन पिता शिवसिंह भदोरिया आयु 32 साल निवासी मोहननगर उज्जैन ने थाना चिमनगंजमंडी पुलिस को दिनांक 19.10.2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज से एक माह पहले जन्माष्टमी के दिन मोहन नगर में मटकी फोड कार्यक्रम में मेरे छोटे भाई कल्लू उर्फ भूपेन्द्र पिता शिवसिंह का विवाद नाबालिग से झगडा हुआ तो काला ने मेरे भाई के दोस्त को चाकू मार दिया था इसी बात का विवाद मेरे छोटे भाई कल्लू से काला बुंदेला से चल रहा है। उसी विवाद को लेकर आज दिनांक 18.10.15 रात 23ः30 बजे के लगभग दो मोटरसायकल पर 1. नीरज ठाकुर, 2. जीतू खटीक, 3.  भवन वाला मेरे घर 106, सेक्टर बी, मोहननगर पर आए व मेरे छोटे भाई कल्लू को आवाज दी तो मेरे छोटे भाई ने दरवाजा खोला और मेरे छोटे भाई के साथ मैं व मेरी मां निर्मला बाई व मेरे जीजा सुनील सेंगर हम तीनों भी दरवाजे पर आए। मेरा छोटा भाई दरवाजा खोलकर उन चारो से बात करने लगा तो नाबालिग ने पिस्टल निकालकर मेरे भाई के सिर पर अडा दी व नीरज ठाकुर ने पिस्टल मेरे भाई के सीने में अडा दिया, सचिन ने हाथ में तलवार ले रखी थी तथा जीतू खटीक ने तलवार ले रखी थी। नाबालिक गाली देकर बोला कि आज तुझे जान से मार देते हैं तो मेने व मेरी मां व जीजा ने कहा क्या करते हो तो सचिन ने मेरी मां को धक्का दे दिया। मैं मेरी मां को उठाने लगा तब तक नीरज ठाकुर ने मेरे छोटे भाई के सीने में गोली मार दी तो मेरा छोटा भाई जमीन पर गिर गया। मेरे जीजा सुनील ने नीरज को पकडने की कोशिश की तो जीतू व जितेन्द्र तलवार घुमाने लगे। काला बुंदेला ने मेरे उपर पिस्टल तान दी। हम पीछे हटे तो चारों दोनों मोटरसायकल पर बैठकर भाग गए। नीरज ठाकुर फरार होने से उसका निराकरण नहीं हो सका। नाबालिग
 बाल अपचारी होने से उसका प्रकरण किशोर न्यायालय में पेश किया गया था।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री सूरज बछेरिया, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।

मृतक कल्लू भदोरिया

 

आरोपी सचिन और जीतू

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