अब मंदिर और रेस्टोरेंट की गाईड लाईन देखिये..

दिल्ली।  केंद्र सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों और रेस्टोरेंट को लेकर गाईड लाइन जारी कर दी है । इसमें मुख्य रूप से 28 बिंदु अंकित किए गए हैं । सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा। जहां पर नियमों की अवहेलना की जाएगी वहां पर कार्रवाई होगी। 

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 8 जून से धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है । इसके तहत मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों पर 2 श्रद्धालुओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थल में प्रवेश करते समय साबुन से हाथ पैर अच्छी तरह धोने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात ही धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मूर्ति को छूने , घंटी बजाने , प्रसाद आदि पर भी रोक लगा दी गई है । कोरोना महामारी के चलते धार्मिक स्थलों पर बड़े परिवर्तन देखे जाएंगे । अब श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश करने के बाद दीवानों को छूने आदि भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा आने जाने के अलग-अलग द्वार होना चाहिए । इसके अतिरिक्त समय समय पर सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु विशेष रूप से बंदोबस्त किए जाने पड़ेंगे। 

धार्मिक स्थलों पर बैठने के लिए श्रद्धालुओं को घर से ही चटाई ले जाना होगी। इसके अतिरिक्त यदि धार्मिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके तुरंत सुविचार संबंधित सक्षम अधिकारी को देना होगी। धार्मिक स्थलों पर कई और परिस्थिति अनुसार संक्रमण रोकने के लिए निर्णय लिए जाने के लिए स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए गए हैं।

– अपनी चरण पादुकाओं का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा

– धार्मिक स्थल पर भीड़ अधिक बढ़ने पर पार्किंग स्थलों पर क्राउड मैनेजमेंट रहेगा।

– किसी भी प्रकार के सामूहिक भजन आदि पर रोक रहेगी।

– धार्मिक स्थलों पर बैठने के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।

 

रैस्टोरेंट को लेकर गाईड लाईन- 

केंद्र सरकार ने रेस्टोरेंट को लेकर भी अलग से गाइडलाइन बनाई है। इसके तहत रेस्टोरेंट में कर्मचारियों की संख्या आधी रहेगी। इसके अतिरिक्त दो लोगों के बीच बैठने की दूरी भी 6 फीट तय की गई है । रेस्टोरेंट्स संचालक को डिस्पोजेबल मैन्यू रखना होगा। इसके अतिरिक्त ग्राहक और होटल कर्मचारियों को मुंह पर मास्क पहनना जरूरी रहेगा । ग्राहक और होटल कर्मचारियों को बार बार हाथ धोने की हिदायत भी दी गई है।

इन बातों के अतिरिक्त भी कई और मुख्य रूप से बातों का गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है उदाहरण के लिए एसी चलाने को लेकर भी अलग से निर्देश दिए गए हैं इन सब गाइडलाइन का पालन करने के बाद ही धार्मिक स्थलों और रेस्टोरेंट को खोला जा सकेगा।

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