उज्जैन में मिठाई और नमकीन की दुकान को लेकर गाईड लाईन

उज्जैन। होटल के बाद नमकीन की दुकान संचालित करने वालों के लेकर भी गाइडलाइन जारी होने वाली है। आज जिला प्रशासन नमकीन और मिठाई को लेकर गाइडलाइन जारी कर देगा ताकि अब शहरवासियों का मुंह मीठा और नमकीन का जायका भी ले सकेगा। 

उज्जैन में लोगों द्वारा नियमों का पालन करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा लगातार राहत की खबरें आ रही है। उज्जैन में होटल और लॉजिंग को खोलने की अनुमति देने के बाद अब नमकीन और मिठाई की दुकानें भी खोलने की गाइडलाइन जारी हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार शाम तक गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने इस बात की पुष्टि की है।

उज्जैन कलेक्टर ने बताया कि लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना सहित अन्य गाइडलाइन का पालन किया जाना आवश्यक है । इसके अलावा नमकीन और मिठाई की दुकानें एक ही शर्त पर खोली जा सकेगी कि वह लेफ्ट राइट नियम का पूरी तरह पालन करें। इसके अलावा कर्मचारियों को लेकर भी अलग से निर्देश दे दिए गए हैं । होटल मिठाई की दुकान नमकीन की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी पूरी तरह सरकारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा । इसके अलावा दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी लागू रहेगा। जो व्यापारी दुकान का सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

होटल लॉजिंग को लेकर लेफ्ट राइट का नियम नहीं

उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह से जब पूछा गया कि होटल लॉजिंग को लेकर लेफ्ट राइट का नियम लागू रहेगा तो फिर होटल में ठहरने वाले अतिथि किस प्रकार से आ जा सकेंगे? इस पर उज्जैन कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि जिन होटलों में लॉजिंग की व्यवस्था है वहां पर लेफ्ट राइट नियम नहीं होगा वे रोज चालू रहेगी। 

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