उज्जैन कलेक्टर ने दूर किया भ्रम

उज्जैन। किसी भी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने पर उसे कम से कम 10 दिन अस्पताल अथवा कोविड केयर सेंटर में रखने का प्रावधान है। यदि बीच में रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है और मरीज लक्षण विहिन भी है तब भी 10 दिन बाद ही मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि विगत दिवस राजेंन्द्र सूरी संस्थान में भर्ती मरीजों के वीडियो सोशल मीडिया में आये थे। उक्त्त मरीज 13 जून को पॉजिटिव आयें हैं तथा लक्षण विहिन हैं। यदि उक्त मरीजों की स्थिति आगे भी ठीक रही तो 10 दिन के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इससे पूर्व डिस्चार्ज का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही बीच में किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आयी हो। राजेंन्द्र सूरी संस्थान में मेडिकल टीम द्वारा लगातार मरीजों का परिक्षण एवं देखभाल की जा रही है

उज्जैन शहर के 9 क्षेत्र कंटेनमेंट मुक्त हुए-

 उज्जैन शहर के कंटेनमेंट घोषित किये गये 9 क्षेत्रों को 18 जून को कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट मुक्त घोषित किये गये क्षेत्रों में उज्जैन शहर के शांति नगर -थाना नीलगंगा, धनकुट्टा मोहल्ला, सांदीपनि नगर, कमल कॉलोनी -थाना चिमनगंज, मेवाड़ा ढोलीगली -थाना जीवाजीगंज, शिवांश एवेन्यू -थाना नागझिरी, बेगमपूरा, गली नंबर -3 चंद्रशेखर मार्ग -थाना महाकाल के चिन्हित क्षेत्र जो कि कंटेनमेंट घोषित किये गये थे, को कंटेनमेंट मुक्त कर दिया गया है। है। इन क्षेत्रों में पिछले 21 दिनों से लगातार एक भी कोरोना पॉजीटिव मरीज नहीं आया है। इस कारण उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट से मुक्त किया गया है।

हलहारिणी अमावस्या एवं सूर्यग्रहण के अवसर पर 20 एवं 21 जून को स्नान एवं घाटों पर प्रवेश प्रतिबंधित-

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट- 1949 की धारा-70 के अधिन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हलहारिणी अमावस्या एवं सूर्यग्रहण 21 जून के अवसर पर 20 एवं 21 जून को उज्जैन नगर स्थित क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों- त्रिवेणी, बावन कुंड, केडी पैलेस में स्नान एवं आम जनता का एकत्रित होना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही शनि मंदिर में भी प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

 

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