उज्जैन । कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर मिलावटखोरी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर जारी है। कृषि विभाग द्वारा गत दिवस सिंगल सुपर फास्फेट खाद की जांच में प्रयोगशाला में अमानक पाये जाने पर निर्माता कंपनी मेसर्स बालाजी फास्फेट प्रा.लि.इन्दौर के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह जानकारी उप संचालक श्री सीएल केवड़ा द्वारा दी गई। उप संचालक द्वारा बताया गया कि सेवा सहकारी मर्यादित कनासा से विगत 8 जुलाई को सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता कंपनी बालाजी फास्फेट के उर्वरक के नमूने लिये गये थे, जिनको विश्लेषण के लिये केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद हरियाणा भेजा गया था। विश्लेषण परिणाम में उक्त नमूने में P2O5, 16 प्रतिशत के स्थान पर 16.23 प्रतिशत तथा P2O5(ws) 14.5 के स्थान पर 3.78 प्रतिशत पाया गया। जांच परिणाम के अनुसार उर्वरक अमानक पाये जाने पर मक्सी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।