उज्जैन में पॉजिटिव मरीज के परिजन बाजार में निकले, एफआईआर दर्ज

 

उज्जैन  ।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह के निर्देश पर शहर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश के तहत किसी घर में यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो सभी घर के सदस्यों को क्वारन्टीन में रखा जाता है ।किंतु कई स्थानों पर यह पाया गया कि पॉजिटिव मरीज के परिजन घर के बाहर निकल कर अपने दुकान या अन्य काम पर चले जाते हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इस तरह के मामलों में आज नानाखेड़ा, नीलगंगा थाना ,जीवाजीगंज एवं माधव नगर थाना क्षेत्र के तहत कुल 4 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई गई है ।उक्त सभी के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर श्री जितेंद्र सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आज गीता कॉलोनी के श्री अशोक जैन , पंवासा क्षेत्र की श्रीमती रेखा बाई श्री दुर्गेश सोलंकी एवम एक अन्य व्यक्ति पर एफ आई आर दर्ज करवाई गई है ।उन्होंने अपील की है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मरीज के साथ-साथ उसके परिजनों को भी नियमानुसार क्वारंटाइन में रहकर अन्य लोगों में इन्फेक्शन फैलाने से बचना चाहिए । यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की जाएगी ।

228 उल्लंघनकर्ताओं को अस्थाई जेल भेजा गया- उज्जैन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण तथा आसपास के जिलों में कोरोना के फैलाव के मद्देनजर उज्जैन जिले में मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य किया गया है । आज 06 अप्रैल को मास्क नहीं पहनने वाले 244 उल्लंघन कर्ताओ पर 48 हजार 800 रु जुर्माना किया गया तथा 228 व्यक्तियों को अस्थाई जेल भेजा गया । अपर कलेक्टर श्री जितेंद्र सिंह चौहान द्वारा उक्त जानकारी दी गई ।

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