उज्जैन: शिक्षक से ₹5000 लेने पर 4 साल की सजा

उज्जैन।  विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के विशेष प्रकरण क्रमांक 01/17 में विशेष न्यायाधीश श्री पंकज चतुर्वेदी द्वारा आज दिनांक 29.7.2021 को पारित अपने निर्णय मे आरोपी मुकेश पाण्ड्या पिता प्रेमनारायण, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम सामानेर तहसील तराना, जिला-उज्जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13 में, 4-4 वर्ष सश्रम कारावास तथा कुल दस हज़ार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
श्री शैलेंद्र सिंह चौहान पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.1.2016 को आवेदक योगेश दसोरा सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय कल्ला पिपलिया तहसील महीदपुर द्वारा लोकायुक्त उज्जैन में इस आशय की शिकायत की गई थी की, आवेदक की अवकाश अवधि का वेतन आहरित कराने के लिए संकुल विद्यालय घोंसला मे पदस्थ मुकेश पण्ड्या द्वारा 5000 रूपये की रिश्वत आवेदक से मांगी जा रही है। आवेदक द्वारा लोकायुक्त उज्जैन में शिकायत किए जाने पर आरोपी से रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई गई। तत्पश्चात रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर, विधिवत ट्रैप आयोजित किया गया तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोंसला में, आरोपी मुकेश पण्ड्या को आवेदक योगेश दसोरा सहायक शिक्षक से, रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के निरीक्षक श्री बसंत श्रीवास्तव द्वारा गिरफ्तार किया गया।
मौके पर आरोपी के हाथो को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। आरोपी ने रिश्वत के नोट लेकर अपनी शर्ट की जेब मे रख लिए थे, जिसे लोकायुक्त दल द्वारा मौके पर उतरवा कर जेब को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। एफएसएल द्वारा अपने रासायनिक परीक्षण में आरोपी के हाथ व शर्ट की जेब धुलाने के घोल में फिनाफ्थलीन रसायन धनात्मक पाया गया था। मौके पर नोटों के नंबरों का मिलान कराए जाने पर नोट वही पाए गए थे, जिसे देकर फरियादी को ट्रैप के दौरान भेजा गया था।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर लोकायुक्त संगठन उज्जैन द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय उज्जैन में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय उज्जैन द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध किया गया।
प्रकरण में लोकायुक्त संगठन की ओर से अभियोजन का संचालन मनोज कुमार पाठक, डीपीओ द्वारा की गई। प्रकरण के संचालन मे सहायक उपनिरीक्षक जागन सिंह का सरहनीय सहयोग रहा।

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